धाम खिलाई तो प्रत्याशी के खाते में जाएगा खर्चा

धर्मशाला। चुनावी रैली के दौरान धाम के आयोजन का समस्त खर्च संबंधित उम्मीदवार के चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा सीपॉलरासु ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव व्यय से संबंधित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। बताया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान आयोजित होने वाली किसी भी चुनावी रैली का सारा व्यय संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। इस लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार को 70 लाख व्यय करने का अधिकार है। रैली के दौरान किसी भी स्टार प्रचारक द्वारा सभा स्थल पर केवल उम्मीदवार का नाम लिया जाना ही उस रैली के समस्त खर्चे को उस उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। रैली के दौरान या रैली के उपरांत आए लोगों के खानपान एवं प्रचार सामग्री इत्यादि का सारा व्यय उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा आचार संहिता के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग नहीं करेगी और राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की पूर्व स्वीकृति भी अनिवार्य रहेगी, जिसका व्यय भी उनके चुनावी खर्चे में आएगा। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य होगा तथा उम्मीदवार को चुनाव खर्चे के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। हर 20 हजार रुपये की अदायगी को चेक के माध्यम से करना आवश्यक होगा। चुनाव व्यय कमेटियां भी अपने स्तर पर इस व्यय का समय-समय पर आकलन करेंगी। राजनीतिक दलों को विज्ञापनों इत्यादि की स्वीकृति पूर्व में लेना आवश्यक होगा, जिसका व्यय उम्मीदवार के चुनावी खाते में जाएगा। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राकेश शर्मा, तहसीलदार निर्वाचन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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