
मंडी। चरस सहित पकडे़ आरोपी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दो) पीपी रांटा की विशेष अदालत ने जिला ऊना की बंगाणा तहसील के तलयारा (खुरैण) गांव निवासी सुखविंद्र सिंह पुत्र करतार सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर यह सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामद चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उक्त अवधि के कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल उपनिरीक्षक भगवान दास की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुक्की बाईं के पास नाकाबंदी के लिए तैनात थे। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की मनाली-चंडीगढ बस को तलाशी के लिए रोका। तलाशी के दौरान सीट नंबर 29 पर बैठे आरोपी ने खिड़की से भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस दल ने आरोपी को काबू करके संदेह की आधार पर तलाशी ली तो आरोपी के शरीर से बंधी हुई दो किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था।
