चकमोह में प्रधान पद परिणाम पर रोक लगी

बड़सर (हमीरपुर)। बाबा बालक नाथ डिग्री कालेज चकमोह में प्रधान पद के परिणाम पर रोक लगा दी गई है। सब-जज कोर्ट बड़सर की अदालत ने प्रधान पद का परिणाम घोषित नहीं करने के आदेश दिए हैं। अदालत में कालेज की ओर से वकील ने ही उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रत्याशी तरुण कुमार के वकील एडवोकेट जसवीर सिंह ने बताया कि अदालत में लिंगदोह कमेटी के नियम तथा कालेज में छात्र की हाजरियां रखी। छात्र तरुण की सभी विषयों की औसतन 81.02 प्रतिशत हाजिरी बनती हैं। छात्र तरुण कुमार का नामांकन रद नहीं हो सकता था।
अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बीबीएन कालेज प्रिंसिपल की ओर से छात्र तरुण कुमार का नामांकन रद करने के आदेशों पर रोक लगा दी। रोक अदालत के फैसले तक जारी रहेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को रखी है। बाबा बालक डिग्री कालेज चकमोह में प्रधान पद के प्रत्याशी तरुण कुमार का नामांकन रद कर दिया था। तरुण कुमार ने लिंगदोह कमेटी के नियमों का हवाला देते हुए फैसला बदलने का आग्रह किया था लेकिन छात्र के आवेदन को खारिज कर दिया गया। छात्र तरुण कुमार ने राजनीति से प्रेरित करार देते हुए नामांकन रद करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 17 अगस्त 2013 को कालेज प्रिंसिपल को हाजिर होने के आदेश जारी किए थे। अदालत में प्रिंसिपल की ओर से वकील उपस्थित हुआ था। सभी दस्तावेजों की जांच परख के बाद अदालत ने तरुण कुमार का नामांकन रद करने पर रोक लगा दी। छात्र तरुण कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रधान पद का प्रत्याशी था।

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