
हमीरपुर। लापरवाही से गाड़ी चलाने और व्यक्ति को टक्कर मारने के आरोपी को न्यायालय ने तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अतिरिक्त सीजेएम प्रवीण चौहान ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कालू राम पुत्र भगत राम निवासी डोली मोहल्ला, सुजानपुर ने 25 सितंबर 2009 को सुजानपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह घर से अपनी दुकान सुजानपुर जा रहा था। सोनू चाट भंडार के पास विपरीत दिशा से आ रही कार के चालक महेंद्र सिंह पुत्र चरणदास निवासी कैहरन डाक दंगड़ी, नादौन ने टक्कर मार दी। उसके शरीर पर काफी चोटें आई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 279, 337, 338 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने मामले को न्यायालय में पेश किया।
शुक्रवार को आरोपी को धारा 279, 337, 338 और एमवी एक्ट में दोषी पाए जाने पर धारा 279 में एक माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माना, धारा 337 में एक माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 में तीन माह का कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना और एमवी एक्ट की अवहेलना करने पर एक हजार रुपये की सजा सुनाई। आरोपी की सजा एक साथ चलेगी। आरोपी को सजा अतिरिक्त सीजेएम अदालत की जज प्रवीण चौहान ने सुनाई है। मुकद्दमे में तफ्तीश हैडकांस्टेबल मनोहर लाल ने की। जबकि पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की।
