मारपीट के दोषियों को छह माह की कैद

ऊना। कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने मारपीट एवं हमले की एक वारदात में चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को छह माह की कैद तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने बुधवार को ऊना में यह अहम फैसला सुनाया। एडीए नवीन कुमार ने बताया कि जिन दोषियों को सजा हुई है, उनके नाम महेंद्र सिंह, हरजेंद्र सिंह, काकू और कमला देवी निवासी नंगलकलां हैं। नवीन कुमार ने बताया कि 27 जुलाई 2005 को दोषियों के खिलाफ हरीश चंद ने शिकायत दर्ज कराई थी। दोषियों पर आरोप था कि उन्होंने शिकायकर्ता के ट्यूबवेल के ताले तोड़े। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो दोषियों ने कुल्हाड़ी, कस्सी, डंडों और लात घूंसों से शिकायकर्ता पर हमला कर दिया, जिससे शिकायकर्ता हरीश चंद मौके ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद हरीश चंद का अस्पताल में उपचार हुआ। दोषी हरजेंद्र सिंह ने कस्सी और महेंद्र ने कुल्हाड़ी और काकू ने डंडे और कमला ने शिकायतकर्ता पर लात और घूंसों से वार कि ए। वारदात के दौरान बीच बचाव के लिए आए शिव कुमार और नरेश ने शिकायकर्ता को दोषियों के चंगुल से छुड़ाया था। एडीए नवीन कुमार ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए दोषियों के खिलाफ उक्त सजा सुनाई। दोषियों के खिलाफ जुर्माना भरने के भी न्यायालय से आदेश हुए हैं।

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