
आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनीश अग्रवाल की अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए पांच लोगों को सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामलों की पैरवी कर रहे सहायक न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। अदालत ने निरमंड थाना के तहत बायल गांव की चुप्पु देवी से मारपीट करने पर बायल गांव के ही तिलक राज, किशोरी लाल और जयचंद को सजा सुनाई है। तिलक राज ने महिला से बेवजह मारपीट की थी, जबकि किशोरी लाल और जयचंद उसे मारने को लेकर उकसाते रहे। इन तीनों को आईपीसी की धारा 451 के तहत 6-6 माह के साधारण कारावास, एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने की सूरत में 1-1 महीने के अतिरिक्तसाधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। धारा 323 के तहत तीनों पर एक हजार जुर्माना भरने को कहा गया है।
एक अन्य मामले में अदालत ने निरमंड के जुआगी निवासी वीर बहादुर सिंह को इसी गांव की तेजवंती के साथ बदतमीजी करने, बाजू से पकड़ने और कपड़े फाड़ने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354 के तहत डेढ़ साल के साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। च्वाई के साथ लगती शिल्ली पंचायत के तनौटा गांव निवासी बिट्टू राम को पंचायत प्रधान किरता देवी से हाथापाई करने के जुर्म में अदालत ने आईपीसी की धारा 353 के तहत छह माह की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 332 के तहत छह माह के साधारण कारावास और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा सुनाई गई है।
