
कुल्लू। हत्या के एक मामले में अभियोग साबित होने पर न्यायालय ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को 6 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग साबित कर दिखाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दिए अपने अहम फैसले में सतेश गांव में घर आए एक रिश्तेदार की हत्या करने के मामले में यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने न्यायालय में 10 गवाह पेश किए। वहीं उनकी ठोस दलीलों को भी न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसले पर मुहर लगा दी। केस के मुताबिक 25 अप्रैल 2012 को मोती राम के घर देव समारोह के दौरान आए वेली राम की किसी बात को लेकर आरोपियों से झड़प हो गई। इसके बाद मोती राम और मनी राम ने चाकू से वेली राम पर हमला कर दिया। इस हमले में वेली राम बुरी तरह से घायल हो गए और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां वेली राम की मौत हो गई। पुलिस ने मोती राम और मनी राम के खिलाफ भादंसं की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए इसका चालान न्यायालय में पेश किया। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने इस अहम फैसले में सजा सुनाई।
