
ऊना। नंगड़ा में वर्ष 2008 के दौरान हुई मारपीट की एक घटना के आरोपी को दोषी करार देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश तोमर की अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले लोक अभियोजक आत्मा राम ने बताया कि 2 सितंबर 2009 को रमेश चंद पुत्र कांशी राम निवासी नंगड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह और उसकी पत्नी राम कली अपनी पशुशाला में बैठे थे। इसी दौरान नंगड़ा का ही निवासी गुरमेल चंद पुत्र गुरदास राम नशे में धुत होकर वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उन्हें बाहर निकलने की चुनौती देने लगा। डर के मारे दंपति बाहर नहीं निकले तो गुरमेल चंद ने अंदर जाकर उनसे मारपीट करना शुरू कर दी। उसने रमेश चंद के बाएं कान पर दांत गड़ा डाले, जबकि मुंह पर भी जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे रमेश के दांत हिल गए। इसी दौरान रामकली ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उसने उस पर भी डंडे से हमला कर बुरी तरह घायल कर डाला। दंपति के चीखने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो गुरमेल भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की।
शुक्रवार को सीजेएम राजेश तोमर की अदालत ने गुरमेल चंद को दोषी करार देते हुए धारा 452 के तहत 1 वर्ष कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना, जबकि धारा 325 के तहत 1 वर्ष कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। आत्मा राम ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को दोनों धाराओं के तहत 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
