महिला से मारपीट और छेड़छाड़ पर जेल

ऊना। जिला मुख्यालय स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश गौरव कुमार की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के मामले पर फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि 6 जुलाई 2008 को बढेड़ा गांव की एक महिला अपनी सास के साथ खेतों में काम कर रही थी। इसी दौरान राजपाल पुत्र प्रीतम दास निवासी बढेड़ा ने वहां आकर उनके साथ गाली-गलौज करना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं उसने महिला के साथ मारपीट के अतिरिक्त अभद्र व्यवहार भी कर डाला। जिसकी शिकायत पीड़िता ने हरोली पुलिस को कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के संदर्भ में केस दर्ज कर इसका चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। फैसले में राजपाल को अदालत ने धारा 354 के तहत 6 माह की कैद एवं 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 के तहत 3 माह की कैद एवं एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 294 के तहत 1 माह की कैद एवं 1 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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