
आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनी सुनीश अग्रवाल की अदालत ने नौतोड़ भूमि से जबरन सेब के 24 फलदार पौधों को काटने का जुर्म सिद्ध होने पर पांच लोगों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने खनी पंचायत के गुनामार गांव के हेतराम के सेब के पौधों को काटा। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट मामले को पेश किया गया। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों गौर कर उक्त पांच लोगों को दोषी पाया।
इसके आधार पर आनी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुनामार गांव निवासी मोहर सिंह, सोहन लाल, सुद्रेश उर्फ सुरेंद्र, रोशन लाल और प्रेम लाल ने करीब 18 साल पुराने सेब के 18 पेड़ और करीब 6 साल पुराने सेब के 13 पेड़ काटे हैं। इसके बाद आरोपियों ने पौधे जड़ से उखाड़ कर चोरी कर लिया था। जो आरोप सिद्ध हो चुका है। इसके आधार पर कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379 के तहत दो-दो साल के साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 427 के तहत दो-दो साल के साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपए का जुर्माणा तथा धारा 447 के तहत दो-दो माह का साधारण कारावास और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माने अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने की।
