हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश 48 घंटे या उससे पहले उपलब्ध करवाए कोविड 19 की टेस्ट रिपोर्ट

नई दिल्ली

कोरोना टेस्ट
हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड 19 की टेस्ट रिपोर्ट 48 घंटे या उससे पहले उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि जिन टेस्टिंग लैब को कोविड 19 के नमूने जांच के लिए दिए जा रहे हैं, उनसे रिपोर्ट दिए गए समय में प्राप्त की जाएं। पीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट को लगातार अपडेट करवाए और राजधानी में हो रहे कोविड 19 के टेस्ट की संख्या वहां बताई जाए। यह भी बताएं कि कितने लोगों के टेस्ट हुए और उनमें से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव और निगेटिव पाए गए। इसके साथ यह जानकारी भी दी जाए कि कितने टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिन लैब में कोरोना मरीजों के नमूनों की जांच करवाई जा रही है, उन्हें निर्देश दें कि 24 से 48 घंटों के भीतर टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके दें।
याचिका पर सुनवाई के दौरान याची ने दावा किया कि दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार में से कोई भी कोविड 19 के संदिग्धों के टेस्ट की रिपोर्ट में 48 घंटों के भीतर प्राप्त करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रही हैं। याची ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी से कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक साथ कई गुना इजाफा होगा। इससे कोरोना मरीजों के इलाज के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर भी कोरोना मामलों की सटीक और ताजा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सत्यकाम ने पीठ को बताया कि सरकार 23 लैब में कोविड 19 के सैंपलों की जांच करवा रही है। इन लैब में 13 निजी और दस सरकारी लैब शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड 19 सैंपल की जांच में देरी के कारण सरकार ने सैंपल की जांच नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (एनआईबी) में करवाने पर पहले ही रोक लगा दी है।

 

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