
कराची: पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने आज पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने ऊपर विदेश जाने पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकार से सम्पर्क करने की सलाह दी। हाईकोर्ट ने इस रोक को स्वयं हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। मुशर्रफ का नाम सरकार की उस सूची में शामिल है।
जिन्हें विदेश जाने की मनाही है। भूतपूर्व राष्ट्रपति ने अदालत से अपील की थी कि वह उनका नाम इस सूची से हटाने का आदेश दे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न होकर सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
