हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

कुल्लू। जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू के न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने दो लोगों को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह सजा भीम सेन गौतम पुत्र टेक राम गौतम निवासी खेरापुर नेपाल तथा हीरा लाल पासवान पुत्र मदन लाल पासवान कुशा गया बिहार को सुनाई है।
जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने बताया कि 20 अप्रैल 2012 को दोषियों ने जिला मुख्यालय से करीब दो किलोमीटर दूर गैमन पुल और वैष्णो माता मंदिर के पास यशपाल सोनी को पीट-पीट कर मार डाला था। यह घटना रात को एक बजकर दस मिनट पर हुई थी। इस दौरान कुल्लू पुलिस के एसआई ओम चंद अपनी टीम के साथ गश्त लगा रहे थे। यशपाल सोनी को पीटने वाले चार लोग थे लेकिन दो आरोपियों के नाबालिग होने से उनका न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। मामले में कुल आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। तमाम साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने दोषियों को यह सजा सुनाई।

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