विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

राज्यसभा प्रत्याशी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को आयोग्य करार देने पर कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दे दी है। संभवत 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। राजेंद्र राणा ने यह जानकारी दी है।  बता दें, राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों का हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही टूअर प्रोग्राम जारी होगा। इस दौरान प्रत्येक बागी विधायक की सुरक्षा में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल की अगुवाई में चार कमांडो तैनात रहेंगे। बागी विधायकों को केंद्र की वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है।  गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ और वहां से यह पत्र हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू को    आया है। डीजीपी ने बागी विधायकों के संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को सुरक्षा देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुधीर शर्मा की वाई श्रेणी की सिक्योरिटी के लिए गृह विभाग से पत्र मिला है। इसके चलते उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।

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