वाहन विक्रेता कंपनी के एमडी को कैद

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश की अवमानना पर फोरम ने वाहन विक्रेता कंपनी के प्रबंध निदेशक को छह माह के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में तीन जुलाई तक प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर उन्हें सजा के लिए तीन जुलाई को तलब किया है।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा और आकाश शर्मा ने औट निवासी यादवेंद्र शर्मा की इजराय याचिका पर आदेश जारी करते हुए लुणापानी स्थित वाहन विक्रेता कंपनी सतलुज मोटर्स के प्रबंध निदेशक को यह सजा सुनाई। अधिवक्ता पुष्पराज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर याचिका के अनुसार उपभोक्ता यादवेंद्र शर्मा के पक्ष में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया था कि उक्त कंपनी उपभोक्ता को 448 रुपये अदा करे और उनके वाहन को ठीक हालत में वापस लौटाए। इसके अलावा जितने दिन यह वाहन उक्त कंपनी के पास रहा उतने दिनों का 175 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता के पक्ष में भुगतान किया जाए।
कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा था। कंपनी ने फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की थी। राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला सही करार देकर कंपनी की अपील को खारिज कर दिया था। ऐसे में उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में फैसले को लागू करवाने के लिए इजराय याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान कंपनी ने वाहन को तो उपभोक्ता को लौटा दिया लेकिन न तो वाहन के दस्तावेज उन्हें मुहैया करवाए और न ही प्रतिदिन के हिसाब से अदा की जाने वाली राशि दी।
फोरम की ओर से कंपनी को एक सप्ताह का समय देकर फैसले की मानना करने के निर्देश देकर मामले की सुनवाई 18 जून को सुनिश्चित की थी। लेकिन इसके बावजूद भी फैसले को लागू न करने पर फोरम ने कंपनी के एमडी को छह माह के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।

Related posts