वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मानदंडों का कड़ाई से करे पालन : मानसी सहाय

वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मानदंडों का कड़ाई से करे पालन : मानसी सहाय

शिमला के मिडिल बाजार के हिमाचली रसोई रेस्तरां में हुए धमाके को श्रम एवं रोजगार विभाग ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जबकि 10-12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रम विभाग को आशंका है कि यह घटना वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन न करने के कारण हुई है। श्रम आयुक्त मानसी सहाय ने कहा कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 और इसके नियम 1972 के तहत आग और धुएं के मामले में निकासी से संबंधित मानदंडों का कड़ाई से पालन करने, कार्य स्थान के लिए क्षेत्र आवंटन की विशिष्टताओं से संबंधित मानदंड, श्रमिकों की समय-समय पर चिकित्सा जांच, वेंटिलेशन आदि की व्यवस्था करनी अनिवार्य है। यह व्यवस्था भोजनालयों, ढाबों, चाय-कॉफी की दुकानों, रेस्तरां, होटलों में भी जरूरी है। नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

उन्होंने दुकानदारों, उद्यमियों, होटल मालिकों और रेस्तरां के मालिकों को उपरोक्त अधिनियम के साथ-साथ ग्रेच्युटी भुगतान के अलावा मातृत्व लाभ, कल्याणकारी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने और श्रमिकों को इसके दायरे में लाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई), कर्मचारियों के रिकॉर्ड/रजिस्टर, उपस्थिति का रजिस्टर, मजदूरी का रजिस्टर, छुट्टियों का रजिस्टर आदि बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। विभाग आगामी दिनों में मिशन मोड में शिमला शहर और उसके आसपास श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रावधानों के संबंध में व्यापक निरीक्षण करेगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए भी निरीक्षकों, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

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