वन भूमि पर अतिक्रमण पर दो भाइयों को कैद

रोहड़ू। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दो भाइयों को न्यायालय ने एक महीने का साधारण कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेएमआईसी रोहड़ू ने दोनों आरोपियों को डीपीएफ में अतिक्रमण करने पर दोषी करार दिया है। जुर्माना अदा न करने पर पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास के आदेश किए गए हैं।
सहायक जिला न्यायवादी सीएस नेगी ने बताया कि चिड़गांव पुलिस थाने के तहत झलवाड़ी गांव निवासी बोधनाथ व जोगनाथ ने वन बीट बागी के तहत निरजा में करीब पंद्रह बीघा से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने डीपीएफ में वन भूमि पर सेब का बगीचा तैयार किया है। वन खंड अधिकारी जगत राम ने 18 जून 2011 को इसकी शिकायत पुलिस थाना चिड़गांव में की। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके की निशानदेही व जांच में दोनों व्यक्तियों का वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोपी पाया। पुलिस ने उनके खिलाफ चिड़गांव थाने में भादंसं 447 व वन अधिनियम की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
शनिवार को जूडिशियल मजिस्ट्रेट रोहड़ू डिवीजन कोट नंबर दो धीरू ठाकुर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार दिया है। उन्होंने भादंसं की धारा 447 के तहत दोनों को एक महीने साधारण कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास के न्यायालय ने ओदश किए है। — रतन चौहान

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