मारपीट के आरोपी को दो वर्ष की कैद

इंदौरा (कांगड़ा)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा पंकज की अदालत ने घर में घुस कर मारपीट करने के कथित आरोपी को 2 वर्ष साधारण कारावास तथा 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सहायक जिला न्यायवादी उदय सिंह ने बताया कि पूर्ण सिंह पुत्र ज्ञान चंद निवासी इंदपुर ने अपने भाई जगीर सिंह के खिलाफ 19 अप्रैल 2007 को थाना इंदौरा में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी अनुसार इस तिथि को रात 10.30 बजे के करीब जब पूर्ण सिंह अपने साले के साथ अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था तो उसका भाई जगीर सिंह शराब के नशे की हालत में आया और उससे कहने लगा कि उसने अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जाति में क्यों कर दी और दूसरी जाति में विवाह कर देने बारे रोष प्रकट करने लगा । जब पूर्ण सिंह ने उसे चुप रहने के लिए कहा तो जागीर सिंह ने वहीं पड़ी कुर्सी से उस पर प्रहार किया, जिससे पूर्ण सिंह की बाईं बाजू की हड्डी टूट गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया तथा 28 अप्रैल 2007 को जगीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई 9 मई 2007 से न्यायालय में अमल में लाई गई। 5 साल 7 महीने से अधिक चले इस मुकद्मे में कुल 9 गवाहों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुजरिम जगीर सिंह को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। पूर्ण सिंह ने अपनी लड़की की शादी 6 मार्च 2007 को गांव सूरजपुर (इंदौरा)में अन्य जाति के लड़के से करवाई थी जिसका उसके भाई ने विरोध कर उससे मारपीट की थी।

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