मंत्री के नाम से अधिकारी को धमकाने पर कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

मंत्री के नाम से अधिकारी को धमकाने पर कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

मंत्री की धौंस दिखाकर हाथरस जनपद की कोतवाली मुरसान में केंद्रीय मंत्री के नाम से डीपीआरओ सुबोध जोशी से अभद्रता व धमकी मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी सुबोध जोशी ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश मुरसान पुलिस को दिए थे। डीपीआरओ ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा था कि 18 जनवरी 2024 को ग्राम पंचायत इंसौदा विकास खंड सहपऊ का निरीक्षण किया था। यहां ग्राम सचिवालय किसी अज्ञात व्यक्ति के स्थान पर नियम विरुद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा था।
आरसीसी के निर्माण में घटिया ईंट एवं सामग्री का उपयोग किया जाना पाया गया। निरीक्षण के बाद 18 जनवरी को शाम 06.06 बजे मोबाइल नंबर 9756368888 से उनके मोबाइल नंबर पर दो कॉल आईं। व्यस्तता के कारण वह इन्हें अटैंड नहीं कर सकीं। पुनः 6.09 बजे पर इसी नंबर से कॉल आई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बात करेंगे।

वार्ता करने वाले ने अपना राजनीतिक परिचय देते हुए कहा कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल बोल रहे हैं। ग्राम प्रधान इंसौदा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। डीपीआरओ के मुताबिक उन्होंने कहा कि नियमानुसार जितनी मदद हो सकेगी, वह करेंगी। तब उन्हें फोन पर धमकाया गया कि अगर तुम प्रधान की जांच कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारी जांच करा सकता हूं। आगरा में तुम्हारी तरह डायरेक्ट अधिकारी डीपीआरओ को निलंबित करा दिया है।

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