बैंक पर धोखाधड़ी का केस

सरकाघाट (मंडी)। उपमंडल की भांवला पंचायत में एक क्रशर मालिक ने उसके साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसकी उसने पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने 2,22,000 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इसकेलिए राज्य सहकारी बैंक की भांवला शाखा को कसूरवार ठहराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भादंसं की धारा 420, 477ए, 201, 120बी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भांवला निवासी अमरदीप क्रशर मालिक है। उसको एक सरकारी ठेकेदार ने उससे ली गई बजरी के बदले में 2,22,000 रुपये का बैंक आफ इंडिया का चेक काट कर दिया था। इसे उसने भुगतान के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की भांवला शाखा को दिया। राज्य सहकारी बैंक की भांवला शाखा ने चेक को क्लीयरेंस के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया की मंडी शाखा में भेज दिया, मगर एसबीआई मंडी ब्रांच ने चेक को पुन: राज्य सहकारी बैंक की भांवला शाखा को यह कहकर लौटा दिया कि संबंधित बैंक के जारी होने की तिथि फटी हुई होने के कारण उसका भुगतान संभव नहीं है। शिकायतकर्ता ने राज्य सहकारी बैंक भांवला शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अमरदीप के अनुसार ठेकेदार ने उसे चेक नंबर 0181646 दिनांक 11-10-2012 को काट कर दिया था। उस समय चेक ठीक था। वहीं ठेकेदार का भी कहना है कि यदि चेक ठीक नहीं था तो राज्य सहकारी बैंक की भांवला शाखा ने उसे क्लीयरेंस के लिए मंडी एसबीआई शाखा में कैसे भेज दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार इस मामले में राज्य सहकारी बैंक भांवला शाखा की गलती है। इस वजह से उसे 2,22,000 की एक बड़ी राशि का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने सरकाघाट पुलिस में मामला दर्ज करवाकर जांच की गुहार लगाई है। इधर, मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सरकाघाट केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता ने राज्य सहकारी बैंक की भांवला शाखा पर आरोप लगाए हैं। पुलिस छानबीन कर रही है।

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