बिजली चोरी में 24 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। बिजली चोरी के एक मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो फैक्ट्रियों के मालिकों को सजा सुनाई है। एक मालिक को छह माह कैद व 24 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे मालिक को अदालत ने केवल जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने नांगलोई निवासी सुरेश को 32.5 किलोवाट की बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए छह माह कैद व 24 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बीआरपीएल ने मार्च 2008 में सुरेश को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। कंपनी ने उस पर 9.73 लाख रुपए का जुर्माना किया था। इसका भुगतान सुरेश ने नहीं किया था।
वहीं, विष्णु गार्र्डन निवासी अमृतपाल सिंह पर स्पेशल कोर्र्ट ने 14.2 लाख रुपए का जुर्माना किया है। बीआरपीएल की टीम ने मार्च 2008 में 19.73 किलोवाट की चोरी करते हुए पकड़ा था।

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