बाइक चोरी पर दो को डेढ़ वर्ष कैद

पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा की अदालत ने बाइक चोरी मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। पांवटा जेएमआईसी के न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश परविंद्र सिंह अरोड़ा ने आरोपियों को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
एडीओ आरके शर्मा ने बताया कि 2 मार्च 2012 को बद्रीपुर से बाइक चोरी हुई। बद्रीपुर निवासी बाइक मालिक अजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया कि मोटर साइकिल एचपी 17ए 6752 बजाज डिस्कवर बद्रीपुर अपने घर बाहर खड़ी की थी। स्वयं घर में किसी कार्य में व्यस्त हो गया। बाद में बाहर निकल कर देखा तो, मौके से बाइक चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत पांवटा पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की। उसी दिन उड़ीसा के ग्राम भदरक निवासी आरोपी नारायण मलिक पुत्र बसंत मलिक को राजबन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का पिता एक स्थानीय इकाई में कार्यरत है। आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले चल रहे हैं। बाइक चोरी के इस मामले में आईपीसी की धारा 379 में मुख्य आरोपी नारायण मलिक तथा सह-अभियुक्त सचिन कपूर पुत्र गुमान सिंह निवासी कोड़गा को 18-18 माह कैद की सजा सुनाई गई है।
सरकार की तरफ से जिला सहायक न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह पेश किए। शनिवार को पांवटा की अदालत ने दोनों कैद की सजा सुनाई है।

Related posts