पुलिस आयुक्त लें गैंगरेप घटना की जिम्मेदारी: HC

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसम्बर को हुए गैंगरेप मामले में आज दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस आयुक्त को शहर की बिगड़ी कानून और व्यवस्था की स्थिति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डी. मुरगेशन और न्यायमूर्ति वी.के जैन की खण्डपीठ ने 16 दिसम्बर को हुई गैंगरेप की घटना के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें ऐसी कौन-सी कमी रह जाती है कि अधिकारी पीसीआर को मिलने वाली फोन काल्स पर कार्रवाई नहीं कर पाते। इस घटना के लिए क्यों नहीं पुलिस के आला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए।

न्यायालय ने कहा कि घटना वाले दिन तीन पीसीआर ड्यूटी पर तैनात थीं अगर उन्होंने समय रहते काम किया होता तो यह घटना होती ही नहीं। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा बदले गए बयान पर भी न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई। पुलिस ने बदले बयान में कहा कि दो पीसीआर वैन पीडिता की मदद के लिए गई थी।

इस पर न्यायालय ने कहा कि पहले आपने कहा था कि घटना वाले दिन पीड़िता की मदद के लिए तीन पीसीआर गई थी और अब कह रहे हैं कि दो पीसीआर गई थी। आपका कौन-सा बयान सही है। इस बीच उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि महिलाओं के यौन शोषण के लम्बित सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

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