पीडब्लयूडी और आईपीएच कर्मियों को मिली जीत

चंबा। जनजातीय भवन बालू में लोक निर्माण विभाग व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का समारोह हुआ। इसमें इन कर्मियों की पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान अश्विनी गुप्ता ने बताया कि आईपीएच व लोक निर्माण विभाग में आठ साल का सेवाकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। इसके अलावा वर्ष 1994-95 में नियमित लगभग ढाई हजार कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। साथ ही वर्ष 2007-2008 के बाद लगभग 15 साल के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलेगा और वे ग्रेजुएटी के भी हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि हिप्र सरकार बनाम सोमनाथ व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को निर्णय सुनाया था। प्रदेश सरकार की ओर से इस निर्णय के खिलाफ जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, उसे 11 दिसंबर को खारिज कर दिया गया है। इससे इन कर्मचारियों को उनका हक मिलना सुनिश्चित हो गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड के जवानों को नियमित करने और पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन व भत्ते देने को लेकर भी याचिका दायर की गई है। गुप्ता ने बताया कि इसकी सुनवाई 11 फरवरी क ो है। इसके अलावा प्रदेश के विभागों में तैनात दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के बाद दस साल पूरे न करने वाले कर्मियों को पेंशन न दिए जाने को लेकर भी याचिका दायर की गई है। इसमें अपील की गई है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करते समय उनकी वरिष्ठता में उनके पिछले सेवाकाल का आधा सेवाकाल रेगुलर सेवाकाल में जोड़ा जाए। गुप्ता ने बताया कि यह मामला 15 जनवरी के बाद कोर्ट में लगेगा।

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