पर्यटक की डिटेल न देने पर गेस्ट हाउस संचालक पर मामला दर्ज

धर्मशाला/नेरचौक
सांकेतिक तस्वीर
ताइवान से आए पर्यटक की जानकारी न देने पर मैक्लोडगंज पुलिस थाने में गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ धारा-14 (सी) विदेशी एक्ट-1946 के तहत केस दर्ज किया है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने मामले की पुष्टि की है। 15 मार्च को भी मैक्लोडगंज पुलिस थाने में तिब्बत की संस्था के निदेशक पर अमेरिका के पर्यटक की जानकारी न देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है।

बुधवार को मैक्लोडगंज पुलिस की टीम ने सहायक उप निरीक्षक बच्चन सिंह की अगुवाई में धर्मकोट में एक गेस्ट हाउस की चेकिंग की। वहां गेस्ट हाउस में ताइवान के जिन सॉग शेन पर्यटक मिला, जिसका गेस्ट हाउस संचालक  फार्म ‘सी’ पेश नहीं कर सका। जिस पर गेस्ट हाउस संचालक लोकेंद्र शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

नेगेटिव पाई गई सैलानी की रिपोर्ट

 गत दिनों लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में संदिग्ध सैलानी को भर्ती करवाकर सैंपल टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। यहां से रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। मेडिकल कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि टांडा मेडिकल कॉलेज में कोरोना की आशंका के चलते सैलानी का टेस्ट जांच के लिए भेजा था।

जो वहां रिसर्च करने के बाद नेगेटिव पाया गया है। हालांकि, इस टेस्ट स्कोर को पुणे भी भेजा जा रहा है। यहां से सप्ताह बाद रिपोर्ट मिलेगी। उन्होंने बताया कि लोग इस बीमारी से न घबराएं। केवल बचाव ही इसका सही उपचार है।

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