नियम में बदलाव : अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर गाड़ियों के डाक्युमेंट्स चेक नहीं कर सकेगी अधिसूचना लागू

नियम में बदलाव : अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर गाड़ियों के डाक्युमेंट्स चेक नहीं कर सकेगी अधिसूचना लागू

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कई बदलाव किए हैं। सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना पूरे देशभर 1 अक्तूबर 2020 से लागू हो जाएगी। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोक कर गाड़ियों के डाक्युमेंट्स चेक नहीं कर सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि देश में आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है। इससे लोगों का काफी समय बचेगा। वहीं, जिन वाहन मालिकों के डॉक्युमेंट्स पूरे नहीं होंगे उन्हें ई-चालान मिल जाएगा।

सरकार की तरफ से नए अधिसूचना के तहत 1 अक्तूबर से ट्रैफिक पुलिस लोगों को सड़क पर रोक कर चेकिंग नहीं करेगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा। ऐसे में जिन गाड़ियों के डॉक्युमेंट्स अधूरे होंगे उनको ई-चालान भेजा जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो अब रोड पर वाहन चालकों से फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अब वाहन चालकों की सारी जानकारी पोर्टल में रिकॉर्ड की जाएगी। इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा। इस पोर्टल पर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यम से सर्टिफिकेट मिलना और उपलब्ध कराया जा सकता है।

पोर्टल पर दस्तावेज से जुड़ी कई जानकारियों को तुरंत हासिल किया जा सकता है। इनमें
दस्तावेज की वैलिडिटी
दस्तावेज को कब जारी किया गया
दस्तावेज की जांच किए जाने का समय और दिन की मुहर
अधिकारी की पहचान शामिल हैं।

नए नियमों के तहत अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए दस्तावेजों की जानकारी को इनफोर्समेंट ऑफिसर सही पाता है, तो फिर वाहन मालिक से जांच के लिए उन दस्तावेज की हार्ड कॉपी नहीं मांगी जाएगी। इस पोर्टल में उन केस को भी शामिल किया गया है, जिनमें किसी अपराध के कारण वाहन मालिक के दस्तावेजों को जब्त किया गया है।

सड़क के किनारे चेकिंग से बचने के लिए अब वाहन चालकों को केवल अपने सारे दस्तावेज डिजिटली तैयार रखने होंगे। वाहन चालकों को अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे दस्तावेज डिजिटली तैयार रखने होंगे।

नए नियम के तहत इन सभी दस्तावेजों को सरकार संचालित वेब पोर्टल के जरिये मेंटेन करेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमपाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन, इम्पाउंडिंग, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी किए जाएंगे।

नए नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते समय वाहन चालक रास्ता देखने के लिए के लिए हाथ में मोबाइल या जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा यहां ध्यान रखना जरूरी है कि वाहन चलाते समय फोन पर बात करना अभी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए वाहन चालकों का चालान कट सकता है।

 

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