नियमों में संशोधन: ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लगाना जरूरी

नियमों में संशोधन: ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लगाना जरूरी

शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब बिना ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाए बिना ट्रैकर न ट्रैकिंग कर सकेंगे और न हॉट एयर बैलून की सवारी ही कर पाएंगे। ट्रैकिंग के दौरान जो पर्यटक गुम हो जाते थे, उन्हें अब जीपीएस की मदद से आसानी से ढूंढा जा सकेगा। दो वर्ष का अनुभव रखने वालों को ही साहसिक खेलों का लाइसेंस दिया जाएगा। शुक्रवार को पर्यटन विभाग ने हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) के नियम 2021 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में अब बिना ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाए बिना ट्रैकर न ट्रैकिंग कर सकेंगे और न हॉट एयर बैलून की सवारी ही कर पाएंगे। ट्रैकिंग के दौरान जो पर्यटक गुम हो जाते थे, उन्हें अब जीपीएस की मदद से आसानी से ढूंढा जा सकेगा। दो वर्ष का अनुभव रखने वालों को ही साहसिक खेलों का लाइसेंस दिया जाएगा। शुक्रवार को पर्यटन विभाग ने हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) के नियम 2021 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। 

पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीपीएस आधारित उपकरण जहां जरूरी होंगे, इस्तेमाल करेंगे। पैदल यात्रा ट्रैकिंग और हॉट एयर बैलून में इसको अनिवार्य किया गया है। यदि कोई ट्रैकर एक दिन से अधिक अवधि के लिए ट्रैकिंग करने, कैंप लगाने, टेंट लगाने की इच्छा रखता है तो वन विभाग से इसकी मंजूरी लेनी होगी। ट्रैकिंग का समय सुबह सात से शाम सात बजे तक होगा। जाने से पहले और आने के बाद नजदीकी पुलिस थाने या चौकी में जानकारी देनी होगी। पर्यटन विभाग ने बंजी जंपिंग, रोप क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, जॉय राइड और फन पार्क के लिए भी सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं।

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती हॉट एयर बैलून की सवारी नहीं कर सकेंगे। साहसिक यात्रा ऑपरेटर के पास दो अनुभवी और सुशिक्षित कार्यकारी कर्मचारी होने चाहिएं। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और क्रीड़ा संस्थान मनाली, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, जवाहर पर्वतारोहण और जल क्रीड़ा संस्थान पहलगाम से कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ क्रियाकलाप या अन्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान का प्रमाण पत्र हो।

संचालन के लिए तकनीकी समिति बनेगी
साहसिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए तकनीकी समिति का गठन होगा। निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन इसके अध्यक्ष होंगे।

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