नर्सिंग संस्थानों दवारा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की तैयारी : प्रदेश सरकार

नर्सिंग संस्थानों दवारा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की तैयारी : प्रदेश सरकार

हिमाचल में नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग संस्थानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अगर इन निजी संस्थानों में आधारभूत ढांचा, प्रयोगशाला और अध्यापन स्टाफ पूरा नहीं होगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन संस्थानों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों के लिए गाइडलाइन तैयार की है। इसमें आधारभूत ढांचा, सीट और टीचिंग फैकल्टी, लैब आदि शर्तों को अनिवार्य किया गया है। जिन संस्थानों के पास यह आधारभूत ढांचा नहीं होगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रहे संस्थानों को मजबूत करने जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 56 नर्सिंग कॉलेज और स्कूल हैं।

इनमें करीब 47 निजी नर्सिंग संस्थान हैं, जबकि अन्य सरकारी हैं। हिमाचल के इन नर्सिंग संस्थानों से हर साल करीब 4500 छात्राएं पास आउट होती हैं। कई संस्थानों में स्टेट कोटा कम और मैनेजमेंट कोटे में निर्धारित से ज्यादा फीस वसूलने का मामला भी विधानसभा में गूंजा है। विधायकों ने संस्थान की ओर से मैनेजमेंट कोटे में ज्यादा फीस वसूलने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं, विधानसभा के मानसून सत्र में ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संस्थानों की जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी के सदस्य, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संस्थानों के पास अपना आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य किया गया है।

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