तो पेंशनरों को देने होगी आयकर रिटर्न की प्रति

कुल्लू। पेंशनरों को आयकर रिटर्न की दो-दो कापियां जिला कोष कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। यह जानकारी जिला कोषा अधिकारी वाईएस ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि आयकर के दायरे में आने वाले पेंशनरों को आयकर रिटर्न की छाया प्रतियां जिला कोष कार्यालय कुल्लू में जमा करवानी होंगी। ठाकुर ने बताया कि सभी पेंशनर और पेंशनरों के आश्रित जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के माध्यम से पेंशन मिलती है उन्हें यह दस्तावेज 20 मार्च से पहले जमा करवाने होंगे। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की आयकर सीमा में आने वाले पेंशनरों पर यह नियम लागू होगा।
उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से कम आयु वाले पेशनरों के लिए आयकर मुक्त सीमा वर्ष 2009-10 में 1 लाख 60 हजार, वर्ष 2010-11 में 1 लाख 60 हजार और वर्ष 2011-12 में 1 लाख 80 हजार रुपये तय है। महिलाओं के लिए वर्ष 2009-10 में 1 लाख 90 हजार, वर्ष 2010-11 में 1 लाख 90 हजार और वर्ष 2011-12 में एक लाख 90 हजार रुपये आयकर मुक्त सीमा थी। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों के लिए आयकर मुक्त आय सीमा वर्ष 2009-10 में 2 लाख 40 हजार, 2010-11 में 2 लाख 40 हजार थी। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों के लिए आयकर मुक्त आय 2011-12 में 2 लाख 50 हजार रुपये थी। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों के लिए आयकर मुक्त आय वर्ष 2009 में 2 लाख 40 हजार, वर्ष 2010-11 में 2 लाख 40 हजार और वर्ष 2012-13 में लाख रुपये थी। जिला कोषाधिकारी ने आयकर की सीमा में आने वाले सभी पेंशनरों से दस्तावेजों की छाया प्रतियां जमा करवाने की अपील की है।

Related posts