टेंडम उड़ानों पर नहीं हुआ कोई फैसला

बैजनाथ (कांगड़ा)। विश्व प्रसिद्ध बिलिंग घाटी में टेंडम उड़ानों को लेकर एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में फिलहाल रोक पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं हो सका है। बैठक में उपस्थित एसडीएम ऋग्वेद ठाकुर, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक, डीटीडीओ और पायलटों के आपसी विचार विमर्श के बाद प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट एक्ट में सुधारों की आवश्यकता की बात सामने आई है। टूरिज्म एक्ट के अनुसार एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए किसी भी एसोसिएशन को सहकारी सभाओं के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और सहकारी सभाओं के सोसायटी एक्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए पंजीकृत होने संबंधी जानकारी का कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं।
एसोसिएशन के बिना एक पायलट द्वारा की जाने वाली टेंडम उड़ान के लिए उसके लिए ट्रेवलिंग एजेंट का होना आवश्यक माना गया है। इन सभी औपचारिकताओं के अतिरिक्त पायलट को अपने सभी सेफ्टी प्रमाण व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। तब जाकर पायलट टेंडम उड़ान की अनुमति प्राप्त कर सकेगा। निर्णय हुआ कि पर्यटन विभाग भविष्य में इन खामियों को दूर करने का प्रयास करेगा और सहकारी सभाओं के उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। पायलटों ज्योति ठाकुर, राजेश, सुरेश टाकुर, अरविंद पाल का कहना है कि समय की आवश्यकता के अनुरूप प्रदेश में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए अलग से एक्ट बना कर पायलटों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। एसडीएम ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
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15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहती है रोक
15 जुलाई से 15 सितंबर तक बरसात के मौसम में बिलिंग में किसी भी प्रकार की उड़ान पर हर वर्ष प्रतिबंध रहता है। ऐसे में पायलटों ने उम्मीद जताई है कि इस दो माह के समय में पर्यटन विभाग खामियों को दूर करके पायलटों के रोजी के संकट को दूर करेगा।

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