जान से मारने की धमकी पर तीन माह की सजा

आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनी सुनीश अग्रवाल के न्यायालय ने एक मामले में जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर टिपल गांव के धनी राम को दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि सितंबर 2007 को सुबह आठ बजे इसी गांव का सिहनुराम जब अपने घर के बरामदे में बैठा था तो इसके पड़ोसी धनीराम ने आकर गाली गलौच और धक्का मुक्की शुरू कर दी। साथ ही कहीं भी मिलने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस दौरान सिहनुराम को उनकी पत्नी और महिला वार्ड सदस्य सुभद्रा देवी ने बीच बचाव कर धनीराम से छुड़ाया था। इसके बाद सिहनुराम ने आनी थाना में जाकर मामला दर्ज करवाया। मामले की छानबीन कर पुलिस ने आरोपी धनीराम के खिलाफ कोर्ट में अभियोग चलाया। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को आधार मानते हुए धनी राम को दोषी करार दिया। इसके चलते कोर्ट ने अपने फैसले में धनीराम को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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