कोर्ट की अवमानना पर छह माह की कैद

सुंदरनगर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुंदरनगर अनीश गर्ग ने कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में एक व्यक्ति को छह माह कैद एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मारपीट के मामले में आरोपी कनैड निवासी मनोज कुमार पुत्र शौंकी राम को कोर्ट ने 11 जून 2009 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। कोर्ट ने पुलिस थाना सुंदरनगर को आरोपी के अवमानना का मामला दर्ज कर अभियोग चलाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने मनोज कुमार के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज कर उसके खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनीश गर्ग की अदालत में अभियोग चलाया था। गर्ग ने मनोज को अवमानना करने का दोषी करार देते हुए उसे शनिवार को छह माह कैद एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मनोज कुमार के विरुद्ध 1999 में आइपीसी की धारा 323 व 325 के तहत मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट के आदेशों के बावजूद आरोपी तारीख पर हाजिरी नहीं हुआ और उसे 11 जून 2009 को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने की।

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