केंद्रीय विद्यालय में देना होगा अस्थायी कर्मचारी के बच्चे को भी प्रवेश : सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय विद्यालय में देना होगा अस्थायी कर्मचारी के बच्चे को भी प्रवेश : सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय विद्यालयों में अब अस्थायी कर्मचारियों के बच्चों को भी प्रवेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। अदालत ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ये निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने स्वास्तिक ठाकुर को केंद्रीय विद्यालय बनीखेत में नौवीं में प्रवेश देने के आदेश दिए थे। आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता के पिता की अस्थायी नौकरी होने के वजह से उसे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि अस्थायी कर्मचारी के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता छात्र का पिता पिछले 20 वर्षों से केंद्र सरकार में अस्थायी कर्मचारी के पद पर तैनात है। अदालत ने कहा था कि जो कर्मचारी स्वीकृत पद पर कार्यरत हो उसे भी केंद्रीय कर्मचारी गिना जाना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रवेश देने के आदेश पारित किए थे।

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