कानून मे संशोधन कर मौत की सजा शामिल की जाए’

नई दिल्ली:(वीरेन्द्र खागटा) महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने आज कहा कि बलात्कार के मामलों में कानून में संशोधन कर इसमें मौत की सजा को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की वारदातों में पीडि़त सामान्य जीवन नहीं जी पाती। तीरथ ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के मद्देनजर यहां आयोजित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के अधिवेशन में कहा, ‘‘बलात्कार की सजा के संबंध में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है जिनमें दोषी को रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने से लेकर मौत की सजा तक के सुझाव आ रहे हैं।

मेरा मानना है कि अगर मौत की सजा कानून में शामिल हो जाती है तो इससे मामलों में कमी आ सकती है।’’ तीरथ ने गृह मंत्रालय से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराधों को गैर..जमानती बनाया जाना चाहिए। तीरथ ने कहा कि छेड़छाड़ और छींटाकशी की घटनाओं को सामान्य व्यवहार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और इनसे कड़ाई से निपटना चाहिए।

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