कत्ल में मां-बेटे को उम्रकैद

धर्मशाला। हत्या का आरोप तय होने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत धर्मशाला ने मां और बेटे को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। एफटीसी के न्यायाधीश डीआर ठाकुर ने शुक्रवार को अपने अहम फैसले में दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की 302 और 34 आईपीसी के अलावा आईपीसी 201 में भी तीन साल के सश्रम कारावास के आदेश दिए हैं। मामले की पैरवी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गीतरंजन भारद्वाज ने की।
उन्होंने बताया कि धार इलाके के तिनबड़ के साथ लगते लौंगटू गांव में हुई दिल दहला देने वाली घटना के आरोपी मां और बेटे विनोद कुमार, गायत्री देवी को अदालत ने दफा 302 के तहत उम्रकैद के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए गए हैं। वहीं, आईपीसी 201 में तीन साल के सश्रम कारावास के साथ 2000 रुपए का जुर्माना किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

यह था घटनाक्रम
जानकारी के मुताबिक 21.09.2010 को गायत्री देवी और विनोद कुमार ने मिलकर बैजनाथ के सुधाला गांव के प्रीतम चंद को चाकू से गोद दिया था। इस मामले में 25.09.2010 को बैजनाथ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले के मुताबिक इस संगीन वारदात के बाद प्रीतम चंद का शव गोबर के ढेर से बरामद किया गया था। जबकि लाश के कुछ अवशेष सेप्टिक टैंक से भी बरामद हुए थे। मामले की पैरवी कर रहे गीतरंजन भारद्वाज ने बताया कि इस केस में कुल 23 गवाह पेश हुए, जिनके आधार पर कत्ल की पुष्टि हुई।

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