एनजीटी के आदेश सख्ती से होंगे लागू, सरकार के आला अधिकारियों को आदेश

एनजीटी के आदेश सख्ती से होंगे लागू, सरकार के आला अधिकारियों को आदेश

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधीन आने वाले सभी जिलों में पटाखों की बिक्री या चलाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएगी। सरकार ने डीसी, एसपी व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों में 1 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की ब्रिकी या चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से ‘मध्यम’ या ‘नीचे’ है, वहां पर केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनसीआर से बाहर के जिलों में दीपावाली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने का समय दो घंटे तक ही रहेगा। इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने डीसी को विस्तृत आदेश दिए हैं।

 

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