इनकम टैक्स अफसर रिश्वत के आरोप में दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

देहरादून

Uttarakhand: CBI Special Court sentenced 10 years of imprisonment to Income tax officer For take bribe

उत्तराखंड में पांच साल पहले रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए इनकम टैक्स अफसर को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, जनवरी 2015 में  इनकम टैक्स अफसर अमरीश कुमार सिंह ने नानकमत्ता निवासी कश्मीर सिंह से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। उस दौरान अमरीश कुमार खटीमा में तैनात थे।
अमरीश कुमार ने कश्मीर सिंह से टैक्स बचाने के नाम पर रिश्वत की पेशकश की थी। लेकिन कश्मीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने अमरीश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अमरीश कुमार सिंह का घर देहरादून में डीएल रोड पर है।

 

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