नई दिल्ली
कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जारी दिशा-निर्देश में अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय की गई है। रविवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ऑर्डर ऑफ अलर्ट में दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सुबह व शाम को हेल्थ बुलेटिन जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह सूचना एंव प्रसार सचिव, डीएम, डीसीपी समेत अन्य अधिकारियों को भी ग्रैप को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है।
डीडीएमए ने यह भी तय किया है कि सभी डीएम आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, मॉल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और इससे जुड़े लोगों को ग्रैप से अवगत कराएंगे। इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में यह बताना होगा कि कोरोना के चलते कब और किन हालात में क्या एक्शन लिया जाएगा। ग्रैप में चार तरह के अलर्ट होंगे। लेवल-1 (येलो अलर्ट), लेवल-2 (एम्बर अलर्ट), लेवल-3 (ऑरेंज अलर्ट) और लेवल-4 (रेड अलर्ट) होगा। इसमें लॉक-अनलॉक की पूरी प्रक्रिया का ब्योरा दिया गया है।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी यह तय की गई है कि वह छात्रों को ग्रैप के अलर्ट से अवगत कराएंगे। जारी दिशा-निर्देश में सभी नौकरशाह व संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के साथ नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। यह भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघनक करने वालों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।
येलो अलर्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिनों तक कोरोना का संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ज्यादा होगा। बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती होंगे। इस दौरान अनलॉक की स्थिति होगी। यानी दिल्ली खुली रहेगी।
एम्बर अलर्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक प्रतिशत से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। एक सप्ताह के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएंगे। उद्योग-धंधे खुले रहेंगे। बजार भी खुलेंगे। मॉल की दुकानें सम-विषम आधार पर खुलेंगी।
ऑरेंज अलर्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक सप्ताह में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान सिर्फ वें निर्माण कार्य चालू रहेंगे जहां मजदूरों को रहने की सुविधा हो। उद्योग-धंधे पूरी तरह नहीं खुलेंगे। दुकानें-मॉल समेत अन्य गतिविधियां बंद हो जाएंगी।
रेड अलार्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर रहे या फिर एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर 300र0 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं। इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होगी।