अब ठिकाने पर ही ठिकाने लगाना कूड़ा

कुल्लू। मैली हो रही ब्यास को बचाने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद कुल्लू हरकत में आ गया है। नगर परिषद कुल्लू ने उच्च न्यायलय के आदेशों के बाद इस बाबत सख्त नियम बना दिए हैं। नियमों में जुर्माने के साथ दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों के लाइसेंस तक रद करने का प्रावधान किया गया। यह नियम एक जनवरी से लागू होंगे।
नगर परिषद कुल्लू के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति कूड़े कचरे को यहां वहां फेंकता हुआ पकड़ा जाता हो तो पहली बार दो सौ रुपये जुर्माना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर संबंधित क्षेत्र की सफाई उसी व्यक्ति से करवाई जाएगी तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। यही नहीं व्यावसायिक संस्थानों के लाइसेंस भी रद हो सकते हैं।
नगर परिषद कुल्लू ने यह दिशानिर्देश हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद जारी किए हैं। कोई भी शहरवासी अपने घर और दुकान से बाहर कूड़ा फेंकता पाया गया तो नगर परिषद कुल्लू लोगों के पानी के कनेक्शन तक भी काट देगी।
नगर परिषद अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने बताया कि यह आदेश न केवल घरों बल्कि दुकानों पर भी लागू होंगे। कहा कि एक जनवरी से यह सभी नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुल्लू शहर तथा ब्यास नदी के गंदगी से प्रदूषित होने पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन तथा नप कुल्लू को नोटिस जारी कर इस पर ठोस कदम उठाने को कहा है।

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