साथी पुलिस कर्मी पर गोली दागने वाले को कैद

चंबा। स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश बंसल की अदालत ने द्वितीय आईआरबीएन के पुलिस मैस इंचार्ज पर गोली दागने के दोषी पुलिस कर्मी को सात साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह जानकारी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एसएस पठानिया ने दी। उन्होंने बताया कि दोषी शमशेर सिंह पुत्र दीनानाथ निवासी पडियोला/लठियाणी, पुलिस स्टेशन एवं तहसील बंगाणा जिला चंबा की तरेला चैक पोस्ट पर तैनात था। इसी दौरान मामूली सी बात से खफा होकर उसने पांच नवंबर 2010 को अपने मैस इंचार्ज संजीत कुमार पर उसकी एके-47 राइफल से गोली दाग दी थी। शमशेर सिंह ने इस घटना को महज इसलिए अंजाम दिया था, क्योंकि मैस इंचार्ज होने के नाते संजीत कुमार ने घटिया खाना बनाने पर शमशेर सिंह की शिकायत अधिकारियों से की थी। इस घटना से संजीत कुमार बाल-बाल बच गए थे। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज किया था। एसएस पठानिया ने बताया कि मामले की जांच के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सुनाया है। अदालत ने शमशेर सिंह को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास करने का दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार देते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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