रजिस्ट्री में स्थाई पता लिखना जरूरी

नोएडा। संपत्ति की रजिस्ट्री कराते समय पक्षकार का दस्तावेज में स्थाई पता लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में आईजी निबंधन की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संपत्ति खरीदार का स्थाई पता रजिस्ट्री कराते समय दस्तावेज में लिखा जाना अनिवार्य है। इसके बिना रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि स्टांप कमी मिलने पर नोटिस भेजना आसान हो जाएगा। स्थाई पता न होने पर नोटिस भेजने पर वापस हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उस नाम का व्यक्ति उक्त पते पर रहता ही नहीं है। इससे स्टांप कमी की वसूली नहीं हो पाती। दूसरा, लोग संपत्ति खरीदने में फर्जी पते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईजी का यह आदेश पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।
एआईजी स्टांप एसके सिंह ने बताया कि इस आदेश पर अमल करने के लिए सभी सबरजिस्ट्रारों को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही दस्तावेज तैयार करने वाले डीड राइटर्स को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। उनसे स्थाई पता लिखने को कह दिया गया है। बार एसोसिएशन ऑफ नोएडा (एडवोकेट एंड डीड राइटर्स) के अध्यक्ष एनके शर्मा का कहना है कि आईजी के इस फैसले पर अमल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे फर्जी पते पर रजिस्ट्री रुकेंगी।

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