न्यायाधीश ने एअर इंडिया पर दर्ज कराया मुकदमा

इलाहाबाद। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने हवाई यात्रा के दौरान सामान गायब हो जाने मामले में एअर इंडिया के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि इस प्रकार की घटनाओं के प्रति कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सचिव उड्डयन मंत्रालय और एअर इंडिया के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने 28 नवंबर को मुंबई से लखनऊ तक एअर इंडिया के विमान में यात्रा की। यात्रा के समय मुंबई एअरपोर्ट पर उनका सामान जांच के लिए अधिकारियों ने रख लिया। लखनऊ पहुंचने पर पता चला कि सामान दूसरे विमान से लाया जा रहा है। न्यायमूर्ति अग्रवाल जल्दी के कारण सामान आने का इंतजार किए बिना इलाहाबाद आ गए। दूसरे दिन एअर इंडिया का कर्मचारी उनका सूटकेस लेकर घर पहुंचा। सूटकेस के जिप का ताला टूटा था। उसमें रखा दो पेनसेट शीफर और मॉन्टेक ब्ल्यू तथा सोने का एक कफलिंक गायब था। आशंका है सामान की चेकिंग दौरान किसी ने चोरी कर ली है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने मंत्रालय और एअर इंडिया के अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि हवाई जहाज में यात्रियों का सामान लोड करने के संबंध में क्या गाइड लाइन है। क्या प्लेन में जगह नहीं थी कि उनका सामान साथ में भेजा जाता। उनका कहना है कि सामान की कीमत से अधिक महत्वपूर्ण उससे भावानात्मक लगाव होता है। जिसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती है।

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