
घुमारवीं (बिलासपुर)। महिला से धोखाधड़ी का अभियोग साबित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं रमणीक शर्मा की अदालत ने दो को तीन-तीन साल की कैद मुकर्रर की है। दोनों ने महिला के साथ एटीएम बदलकर करीब 35 हजार रुपये निकाले थे। इनको दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। एटीएम से निकाली धनराशि भी महिला को लौटानी होगी। लोक अभियोजक राहुल चौपड़ा ने पैरवी की थी।
11 जुलाई 2007 को घुमारवीं थाना में इस बारे रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। गुरनाडू गांव की बिंता देवी दकड़ी चौक पर एटीएम से पैसे निकालने गई। महिला गांधी चौक स्थित एटीएम गई। महिला ने पैसे निकाले और एटीएम मशीन में रह गया। पर्स में पैसे डालने की इस चंद मिनटों की अवधि में व्यक्ति ने उसका एटीएम उठा लिया और उसकी जगह जाली एटीएम रख दिया। उसके पति के मोबाइल पर 15 हजार निकालने का मैसेज आया। महिला ने सिर्फ दस हजार रुपये निकाले थे। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने वायरलैस पर चारोें तरफ सूचना दी गई। स्थानीय एक युवक ने आरोपियों की गाड़ी का नंबर नोट कर रखा था। उसी के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को रोककर मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किए। पुलिस ने तलाशी के दौरान गाड़ी से 35, 700 रुपये और 19 एटीएम कार्ड भी बरामद किए थे। आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रणजीत सिंह और महेंद्र सिंह निवासी राजभल जिला हिसार, हरियाणा को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 420 के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई जबकि धारा 379 के तहत दो-दो वर्ष की कैद मुकर्रर की। आरोपियों को दो-दो हजार रुपये जुर्माना और धारा 120बी के तहत चार महीने का कारावास भोगना होगा। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि यह तमाम सजाएं एक साथ चलेगी। महिला को एटीएम वापस देने के साथ निकाली गई राशि भी देनी होगी।