चरस मामले में अदालत उठने तक की सजा

मंडी। छह ग्राम चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को अदालत उठने तक की कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई। हालांकि आरोपी के जुर्माना राशि अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-एक प्रवीण चौहान के न्यायालय ने कर्नाटक के उडुपी जिले के बिशन गार्डन निवासी डोनावन क्रिश फर्नांडीज पुत्र लुईस फर्नांडीज के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार औट थाना पुलिस का दल नौ मई 2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर 18 पेडा शनि मंदिर के पास नाके पर तैनात था। इसी दौरान दिल्ली से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस को चैकिंग के लिए रोका गया तो बस में सफर कर रहा आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गया। संदेह होने पर पुलिस दल ने आरोपी की तलाशी ली तो उसकी पैंट से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने चरस बरामद होने का अपराध कबूल कर लिया। इसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी के प्रति नरम रुख अपनाया जाए, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते समय सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा कम होने के कारण उसे अदालत उठने तक के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना समय पर न भरे जाने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण कारावास भुगतनी थी, लेकिन आरोपी के अदालत उठने तक की सजा काट लेने और जुर्माना राशि अदा कर दिए जाने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

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