नई दिल्ली: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। अब 1 लाख की खरीददारी पर पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
कालेधन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी ने अपने सुझावों में कहा है कि 1 लाख से ज्यादा की खरीदारी पर ग्राहक का पैन नंबर मांगा जाए और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लिया जाए। इसके साथ ही एसआईटी ने एक तय राशि से ज्यादा नकदी ले जाने पर लगाम लगाने और चेक भुगतान पर पैन संख्या देना अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया है। एसआईटी ने केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि वित्तीय लेन देन में कई तरह के पहचान पत्रों के इस्तेमाल पर रोक लग सके। एसआईटी ने कहा है कि आयकर अभियोजन के 5000 लंबित मामलों से निपटने के लिए मुंबई में कम से कम पांच अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालतें गठित की जानी चाहिये।
यूरोपीय देशों का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सीमा तक ही नकदी रखने और लाने ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। सरकार दस लाख रुपये या 15 लाख रुपये तक जो भी उचित लगे, सीमा तय करने पर विचार कर सकती है। इसके अनुसार शिपिंग बिल में उस सामान और मशीनरी का अंतरराष्ट्रीय मूल्य भी शामिल होना चाहिए जिसका निर्यात किया जाना है। बयान के अनुसार, इस सुझाव पर विचार हो रहा है और इसके शीघ्र ही कार्यान्वयन की उम्मीद है।