
चौपाल (शिमला)। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चौपाल ने चेक बाउंस होने पर दोषी व्यक्ति को दो साल कारावास की सजा और 75 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
बैंक के अधिवक्ता सुरेंद्र मोहन ने जारी बयान में बताया कि राजेंद्र ने यूको बैंक चौपाल से ऋझा की एवज में बैंक को चार लाख का चेक बतौर जमानत दिया था। खाते में रुपये न होने पर चेक बाउंस हो गया। बैंक की ओर से चेक को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को राजेंद्र को दोषी करार दिया है।
दोषी को दो साल कारावास की सजा और 75 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हैं।
