दुराचार-हत्या प्रयास के दोषी को सात साल जेल

धर्मशाला। दुराचार का प्रयास और उसके उपरांत हत्या का प्रयास करने के दोषी व्यक्ति को सात साल कारावास की सजा हुई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला भी सुनाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश डीआर ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बुधवार को मामले में कुल 20 गवाह पेश हुए। सहायक जिला न्यायवादी कांगड़ा गीतरंजन ने फैसले की जानकारी दी है।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस थाना नूरपुर के तहत एक महिला ने सितंबर 2011 में पुलिस मेंएफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जब वह घर पर अकेली थी तो गांव के गणेश नाम के एक व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति ने हत्या का प्रयास भी किया। पीड़िता ने आरोपी पर घर में डकैती का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश डीआर ठाकुर ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। मामले में कुल 20 गवाह पेश हुए।
इसके बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए दुराचार के प्रयास में 5 वर्ष और हत्या के प्रयास में 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया।

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