बॉर्डर सील करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, बताया अधिकारों का हनन

नई दिल्ली

प्रतीकात्मक तस्वीर
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार सरकार द्वारा दिल्ली के सभी बॉर्डरों को एक सप्ताह तक सील किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह याचिका वकील कुशाग्र कुमार की ओर से दायर की गई है।

याचिका में याची ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बॉर्डरों को एक सप्ताह के लिए सील करने का फैसला अतार्किक, तर्कहीन, अनुचित और असंवैधानिक है। याचिका में दावा किया गया है कि इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया कि इस आदेश से दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को आवाजाही के अधिकार का हनन हो रहा है। साथ याचिका में कहा गया कि दिल्ली के कई अस्पताल केन्द्र सरकार के अधीन है और इन अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए यूपी और हरियाणा से आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है, जबकि इन अस्पतालों का खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।
इसके साथ ही बॉर्डर सील होने से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उन लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो दिल्ली में काम करते हैं।

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