
नई दिल्ली

पी चिदंबरम
दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम करारा झटका लगा है। अदालत ने आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह धनशोधन का एक अनूठा मामला है और इस तरह के मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। चिदंबरम के वकील ने अपील के लिए तीन दिन का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
