
चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने आज 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्ध तथा 1962 के भारत-चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं या कानूनी वारिसों में प्रत्येक के लिए 50 लाख रुपए के विशेष अनुदान की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि 1975 में एक नीति का ऐलान किया गया था और 1500 से ज्यादा सैनिकों की विधवाओं को 10 एकड़ ग्रामीण कृषि भूमि या समय-समय पर अधिसूचित की गई दर के हिसाब से उतनी जमीन के बदले नकदी दिए जाने का प्रावधान था।
बहरहाल, तकरीबन 100 मामले ऐसे हैं जिसमें आवेदक किसी वजह से अंतिम दिनांक तक आवेदन नहीं कर पाए थे। 100 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें आवेदकों ने 4 जनवरी, 2010 की बढ़ी हुई अंतिम तारीख तक आवेदन किया था।

